
अकोला ज़िले के बार्शीटाकली तहसील में स्थित गुलाब नबी आज़ाद महाविद्यालय के एक प्राध्यापक से मारपीट के मामले में आरोपी छात्र मोहम्मद सोहेल को आठ सालों बाद कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। 2017 में दर्ज इस मामले में, प्राध्यापक ने शिकायत की थी कि सोहेल ने साथी छात्रों के साथ मिलकर उन्हें पीटा और जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने अॅट्रॉसिटी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हालाँकि, अदालत में ठोस साक्ष्य पेश नहीं हो पाए, जिससे न्यायाधीश श्रीमती पहाड़ ने आरोपी को निर्दोष करार दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सोहेल के पिता ने पहले ही प्राध्यापक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की थी। बदले में प्राध्यापक ने झूठी FIR करवाई। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने सोहेल को निष्कासित कर दिया, जिससे वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। आज जब अदालत ने उसे निर्दोष साबित किया, तब वकील नजीब शेख ने सवाल उठाया उसके खोए हुए आठ सालों की भरपाई कौन करेगा?